
पैन कार्ड धारकों को लेकर नया नियम लागू सबको जानना जरूरी बरना भरना होगा जुर्माना Pan Card Rule
PAN Card से जुड़े कुछ नए महत्वपूर्ण नियम सरकार द्वारा लागू किए जा रहे हैं। अगर आपका PAN Card है या आप बनवाने की सोच रहे हैं, तो इन बदलावों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। PAN हमारे वित्तीय सिस्टम में एक अहम भूमिका निभाता है — चाहे टैक्स भरना हो, ITR दाखिल करना हो या बैंक खाता खोलना हो। लेकिन बढ़ते फ्रॉड के कारण सरकार समय-समय पर अपडेट्स लाती रहती है। इस बार भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनके बारे में आपको आगे पूरी जानकारी दी गई है।
पैन कार्ड हमारे दैनिक जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। बिना पैन कार्ड के आज के समय में बैंकिंग से जुड़ा कोई भी बड़ा काम करना मुश्किल हो गया है। चाहे खाता खोलना हो, लोन लेना हो या टैक्स भरना — हर जगह पैन की ज़रूरत पड़ती है। आधार कार्ड की तरह ही अब पैन कार्ड को भी हर जरूरी दस्तावेज़ और बैंक अकाउंट से जोड़ा जा रहा है, जिससे फ्रॉड और गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। हाल के दिनों में पैन कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने इसे और अधिक सिक्योर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
पैन से आधार लिंक अंतिम तारीख
सरकार की ओर से पैन कार्ड धारकों को एक अहम सूचना दी गई है। जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, उनके लिए अंतिम तिथि को 31 मई से बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है। ऐसे में जिन यूजर्स ने अब तक लिंकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें सलाह दी जाती है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर यह काम जरूर पूरा कर लें। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो आगे चलकर बैंकिंग लेनदेन और अन्य वित्तीय कार्यों में दिक्कतें आ सकती हैं और कई जगह आपका पैन अमान्य भी हो सकता है।
अगर आप लोग पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपको ₹1000 तक जुर्माना भर सकता है और आपका पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर आपका किसी भी प्रकार का काम नहीं होगा .
कई ऐसे लोग है जो अभी तक पैन कार्ड बनवाने के बाद आधार कार्ड से लिंक नहीं किए हैं उन लोगों के द्वारा सरकार के द्वारा बार-बार अपडेट करने के लिए कहा गया है जो लोग अभी तक नहीं करवाए हैं वह जारी डेडलाइन से पहले हर हाल में करवा ले वरना बाद में आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
पैन कार्ड बिना नहीं होंगे यह काम
अगर आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो गया है और इसके बावजूद आप इसे किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो आपके ऊपर ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। यह जुर्माना आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत लगाया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पैन कार्ड को समय पर आधार से लिंक करवाएं और इसे एक्टिव रखें, ताकि किसी भी कानूनी परेशानी या आर्थिक दंड से बचा जा सके।
Pan-Aadhaar लिंक करना बेहद आसान
इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.
यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें.
‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें.
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें.
जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
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